नियामक ने कहा कि दूरसंचार शुल्क (49वां संशोधान) आदेश, 2009 में प्रत्येक पोर्ट लेनदेन शुल्क (पीपीटीसी) तय किया गया है। यह प्राप्त करने वाले आपरेटर द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता से लिए जाने वाले शुल्क की सीमा है।
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