सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) 2005 के तहत संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि लोक आपात या फिर जन सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं।
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