PAN-Aadhaar Link : पैन-आधार लिंक कराने की ये है आखिरी तारीख, डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग होने पर करें ये काम, समझें पूरा प्रोसेस
PAN-Aadhaar Link : आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो गए हैं। जहां आधार पहचान का जरिया है वहीं पैन कार्ड बैंकिंग और फाइनेंशियल काम में आने वाला दस्तावेज बन गया है। आपको बता दें आधार कार्ड के बिना सरकारी स्कीम, सब्सिडी, किसान सम्मान निधी और उज्जवला योजना जैसे लाभ नहीं मिल पाते। वहीं पैन कार्ड के बिना बैंक अकाउंट और इंनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जा सकता।
ऐसे में सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने का आदेश दिया है। जिसकी आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। लेकिन बहुत से लोगों के आधार और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग है जिस वजह से बहुत से लोगों के ये दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हो रहे। ऐसे में यहां हम इसका समाधान बताने जा रहे है। आइए जानते हैं इसके बारे में…
पैन-आधार को लिंक करने की ये है आखिरी तारीख- पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के कई फायदे है। जिसको ध्यान में रखकर सरकार ने इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करने का आदेश दिया है। अगर आपने अभी तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करें। क्योंकि आधार-पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
अगर तय तारीख तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड रद्द कर सकता है। इसलिए आखिरी तारीख से पहले पैन-आधार को लिंक जरूर करा लें।
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पैन-आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग होने पर ये करें
>> अगर आपका पैन और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग है तो इसमें से किसी एक को सही करना होगा।
>> पैन कार्ड सही करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट के साथ इनकम टैक्स वेबसाइट में जाकर सही करें।
>> इसके अलावा आधार कार्ड सही करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट के साथ नजदीकी आधार कार्ड केंद्र जाकर सही कराएं।
>> इसके बाद आप जरूरी शुल्क देकर डेट ऑफ बर्थ सही करा लें और दोनों की डेट ऑफ बर्थ को एक साथ लिंक करा लें।
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